राशनकार्डों को लेकर फैली अफवाह पर डीएम ने बताये मानक | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
सत्यापन के बाद निर्धारित क्राइटेरिया के तहत होगा निरस्तीकरण
जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन/निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया पर अनेक तथ्यहीन एवं भ्रामक खबरे प्रकाशित की जा रही है। पात्र गृहस्थी राशन कार्डो के पात्र व आपात्र के सम्बन्ध में शासनादेश में विस्तृत मानक निर्धारित किये गये है, उन मानको का कोई पुन: निर्धारण नहीं किया गया है। राशनकार्ड समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी प्रेस नोट 28 अप्रैल को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए उन्होंने अवगत कराया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में प्राविधानित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राशनकार्ड की पात्रता सूची से निष्कासन के आधार पर नगरीय क्षेत्र (एक्सक्लूजन काइटेरिया) समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू. तीन लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स हों। ग्रामीण क्षेत्र (एक्सक्लूजन काइटेरिया) - समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हों, ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हों, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू. दो लाख प्रति वर्ष से अधिक हों, ऐसे परिवार जिनके सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी योजनान्तर्गत पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एकमात्र शस्त्रधारक, मोटरसाईकिल स्वामी, मुर्गीपालन व गौ-पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। अपात्र राशनकार्डों के निरस्तीकरण की कार्यवाही सत्यापन के उपरान्त शासनादेशानुसार निर्धारित क्राइटेरिया के अन्तर्गत की जायेगी।
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