जिला जज की अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकरण की हुई बैठक | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
सुलह समझौते के माध्यम से वादों का निस्तारण कराने पर बल
जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर एमएसीटी के अधिकतम वादों का निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमशर््ा के लिए जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मदन पाल सिंह की अध्यक्षता एवं पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मनोज कुमार सिंह गौतम, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट रमेश दूबे तथा गठित पीठ के सदस्य हिमांशु श्रीवास्तव, एडवोकेट की उपस्थिति में सेामवार को मीटिंग हाल, जनपद न्यायालय में बैठक आयोजित की गयी। जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह द्वारा बैठक में उपस्थित याची एवं बीमा कम्पनियों के अधिवक्तागण को आपसी सामंजस्य स्थापित कर सुलह-समझौते के आधार पर अधिकतम वादों का निस्तारण कराये जाने पर बल दिया गया तथा निस्तारण में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु पीठासीन अधिकारी, एमएसीटी व नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्पर्क स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। पीठासीन अधिकारी, एमएसीटी मनोज कुमार सिंह गौतम द्वारा सभी अधिवक्तागण को अधिकतम मामलों के निस्तारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आ·ाासन दिया गया। नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत रमेश दूबे द्वारा अधिकाधिक मामलों का निस्तारण कराये जाने की अपील करते हुए बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराना एक सहज और सरल प्रक्रिया है, लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामलों के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा अधिकतम मामलों का निस्तारण कराये जाने का आ·ाासन दिया गया। बैठक में जय प्रकाश सिंह, अजय कुमार सिंह, शोभनाथ यादव, सुरेश चन्द्र यादव, सूर्यमणि पाण्डेय, शम्भू नाथ सिंह, ई·ार सिंह यादव, बृजेश निषाद, राणा सिंह, जय प्रकाश पटेल, मनोज कुमार चर्तुवेदी, सत्येन्द्र कुमार सिंह, मंगला प्रसाद सिंह, रविन्द्र विक्रम सिंह, विनय कुमार श्रीवास्तव, सुजीत कुमार निषाद तथा शिवराम मिश्र आदि याची एवं बीमा कम्पनियों के अधिवक्तागण उपस्थित रहे। इसी क्रम में पारिवारिक/दाम्पत्य विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण हेतु गठित पीठों द्वारा बैठक की गयी जिसमें एक मामले में पक्षकारों द्वारा साथ-साथ रहने का समझौता पत्र दाखिल किया गया।
No comments