होम बार लाइसेंस लेना हुआ आसान, नियमों में सरकार ने किया संशोधन | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
बार लाइसेंस स्वीकृति नियमावली प्रथम संशोधन को कैबिनेट की मिली मंजूरी
कैबिनेट के संशोधन प्रस्ताव से रोजगार के बढ़ेगें अवसर
जौनपुर। जिला आबकारी अधिकारी ने अवगत कराया है कि आबकारी विभाग में पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं को सरल कर ईज आफ डूइंग विजनेस की नीति अपनाते हुए विभागीय कार्य कलापों को अत्यन्त सरल बनाने के लिए लगातार किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आबकारी बार लाइसेंस की स्वीकृति नियमावली 2020 के कतिपय प्रावधानों को आवेदकों की दृष्टि से सुविधा जनक बनाते हुए और वैयक्तिक होम बार लाइसेंस व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए आबकारी विभाग द्वारा उक्त नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों को मन्त्री परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2022 के प्राख्यापन के पश्चात बार लाइसेंसों के अन्तर्गत भोजन परोसने हेतु होटल एवं रेस्टोरेन्ट आदि में भोजन कक्ष के प्रावधानों को शिथिल करते हुए स्थानीय प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता के साथ-साथ संबंधित स्थानीय निकाय के व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। बार लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के लिए आवश्यक 200 वर्ग मीटर की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर अब न्यूनतम 100 वर्ग मीटर के कुर्सी क्षेत्रफल का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार बार लाइसेंस की स्वीकृति के लिए न्यूनतम व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के 40 व्यक्तियों के स्थान पर 30 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (क) (2) के उपबन्धों के अधीन सहायक दस्तावेजों सहित भवन पूर्णत: प्रमाण-पत्र या शपथ पत्र के स्थान पर संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित परिसर से संवंधित भवन के अनुमोदित नक्शें की सत्यापित प्रति अथवा विहित पोर्टल से डाउनलोड की गयी स्व:प्रमाणित प्रति अथवा इस संबंध में अन्य कोई सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। उक्त नियमावली के लागू होने के पूर्व विद्यमान समस्त बार लाइसेंस नियमावली के अधीन नवीनीकरण हेतु औपचारिकतायें पूर्ण करने पर नवीनीकरण के लिए हकदार होगें, के स्थान पर नियमावली के आरम्भ होने के पूर्व विद्यमान सभी बार लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अधिकृत होने का प्रावधान किया गया है। वैयक्तिक होम बार लाइसेंस के प्रचलित प्रावधानों में संशोधन करते हुए आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशीमदिरा और समुद्रपार आयातित मदिरा के अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, अतिथियों और मित्रों, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो, द्वारा उपभोग हेतु किसी व्यक्ति को प्रपत्र पीएच-1 में वैयक्तिक होम बार लाइसेंस स्वीकृत किये जा सकेगे। इस प्रकार बार लाइसेंस एवं होमबार लाइसेंस में किये गये संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के पश्चात पूर्व प्रचलित नियमों में विद्यमान जटिलताओं और आवेदकों के सम्मुख आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा संशोधन कर लाइसेंस नियमों को अधिक सुगम बना दिया गया है जिससे सामान्य जन को बार अनुज्ञापन और वैयक्तिक होम बार लाइसेंस लेना आसान हो जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन अभियान में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण/परिवहन/संचय/बिक्री अथवा वितरण से संबंधित व्यक्तियों/अडडें पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की पूर्व में गठित संयुक्त टीमों द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए यदि किसी व्यक्ति/फर्म/होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल द्वारा बिना अनुमति मदिरा का उपभोग करना/परोसना पाया गया तो संबंधित व्यक्ति/फर्म/होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इस लिए किसी कार्यवाही से बचने के लिए यदि किसी व्यक्ति/फर्म/होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल को किसी समारोह/कार्यक्रम में मदिरा का उपभोग आवश्यक हो तो उसके लिए निर्धारित फीस जमा कर अकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात मदिरा का उपभोग किया जा सकता है।
No comments