आबादी की जमीन की पैमाइश को लेकर हुआ विवाद | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
निलंबित लेखपाल के आदेश पर हो रही है कार्रवाई
केराकत,जौनपुर। उप जिलाधिकारी न्यायालय में आबादी श्रेणी छह के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक शेषनाथ यादव तथा वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक सुशील कुमार त्रिपाठी ने तहरीर दी है कि आबादी से आच्छादित है जिसमें धारा 24 की पैमाइश होना संभव नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त सस्पेंड हुए लेखपाल सतीश चंद्र के आदेश को सही मानते हुए धारा 24 की पैमाइश देवी बनाम ग्राम सभा पचवर में उप जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी कर दिया। जबकि इस संदर्भ में न्यायालय मुंसिफ शाहगंज सुलहनामा आदेश देबी के पति बिष्णु प्रताब चौबे के द्वारा ही किया गया है जो आराजी 692 के अन्तर्गत आ रहा है इसके बाद भी 1991 में हुई डिग्री को गलत मानते हुए उप जिलाधिकारी केराकत कुछ कर्मचारी के बहकावे में आकर गलत आदेश दे दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट न्यायालय मुंसिफ शाहगंज के आदेश को भी चैलेंज कर दिए। न्याय के देवता की कुर्सी पर विराजमान 50 वर्ष पुराने आदेश को पुन: विवाद के घेरे में खड़ा कर दिए एक छोटे से गलत निर्णय को देखकर गरीब असहाय लोग विवाद उत्पन्न कर दिये।
No comments