15 मई से 15 जून तक चलेगा तंबाकू नियंत्रण जागरूकता अभियान | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने को बताया दंडनीय अपराध
जौनपुर। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला समन्वयन समिति की बैठक वि·ा तम्बाकू निषेध दिवस जागरूकता को लेकर मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रट सभागार में की गयी। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जनपद में 15 मई से 15 जून तक विशेष तम्बाकू नियन्त्रण जागरूकता अभियान संचालित किया जायेगा, अभियान के दौरान समस्त जनपद के विभागों का दायित्व होगा कि वे अपने-अपने कार्यालय में तम्बाकू निषेध जनजागरूकता पर चर्चा करायें तथा जनिहत में प्रचार-प्रसार करायें, प्रति सप्ताह स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग आदि सार्वजनिक स्थलों पर छापेमारी करें तथा अधिनियम का उल्लघंन करने पर दोषी पायें जाने के विरूद्ध जुर्माना की कार्यवाही करें, ब्लाँक स्तरीय चिकित्सालयों में प्रतिदिन आने वालें मरीजों एवं तीमारदारों की काउन्सिलिग कर उन्हें तम्बाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करें। उनके द्वारा जिला विधालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों की मॉनीटिरंग करते हुये तम्बाकू मुक्त घोषित करवाये। बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से ग्राम स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं पोषण समिति आयोजन दिवस पर आगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा के माध्यम से प्रसार-प्रचार करायें इस पुनित कार्य जन प्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग लिया जाय, मुख्य चिकित्सी अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह द्वारा जनपद के समस्त अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वीएचएनडी /एमएएस आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर-किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करायें, प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक कराते हुये बैठक में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाय, आशाओं एवं आंगनवाड़ी के माध्यम से तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाय, आरबीएसके टीम के द्वारा स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करायें तथा ब्लाक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण की समन्वयन समिति की बैठक भी करायें। क्षेत्रीय समन्यवक तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम दिलीप पाण्डेय द्वारा द्वारा कोटापा अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान ( जैसे सभागृह, अस्पताल, भवन, रेलवेस्टेशन प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन) एवं अन्य कार्यस्थलों में धूम्रमान करना अपराध है। धारा-5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। धारा-6 (अ) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-6 (ब) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-7 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए एवं धारा-21 व 24 के अन्तर्गत 4,6 का उल्लंघन करने पर 200 रू तक जुर्माना हो सकता है। बैठक में मुख्य चिकित्सी अधिकारी, उप-जिलाधिकारी मछलीशहर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रतिनिधि जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षाधिकारी, नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जनपद के समस्त अपर/उपमुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र, जनपदीय नोडल अधिकारी डा0 राजीव यादव, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक सत्यव्रत त्रिपाठी, एफएलसी जय प्रकाश गुप्ता एवं एनसीडी सेल के समस्त कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित रहे।
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