अपात्रों को दिये गये अंत्योदय कार्ड किये जायेगें निरस्त:डीएम | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
मानक के विपरीत जारी हुए हैं हजारो अंत्योदय कार्ड
जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि राशन कार्ड को लेकर शिकायते प्राप्त हो रही है कि कुछ अपात्र परिवार तथ्यों को छिपाकर अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत राशनकार्ड जारी करा लिये है और खाद्यान्न का अनुचित लाभ ले रहे है। शासनादेश में ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तर द (1) में उल्लिखित है कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की स्वामित्व में 4 पहियां वाहन अथवा, ट्रैक्टर, हारवेस्टर, एसी अथवा 5 केबी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिचिंत भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके परिवार के सदस्यों के पास एक से अधिक सशस्त्र लाइसेन्स हो अपात्रता की श्रेणी में आते है। इसी प्रकार नगर क्षेत्र हेतु प्रस्तर य (1) में उल्लिखित है कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की स्वामित्व में 4 पहियां वाहन, एसी अथवा 5 केबी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। ऐसे समस्त राशनकार्डधारको/परिवारों को सचेत किया जाता है कि यदि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे है, तो तत्काल अपना राशनकार्ड अपने सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित करते हुए निरस्त करा दें अन्यथा की स्थिति में राशनकार्डो के पात्रता के सत्यापन में यदि पाया जाता है कि कतिपय अपात्र परिवार द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से राशनकार्ड जारी होने के समय से लेकर अद्यतन तक प्राप्त किये गये खाद्यान्न के मूल्य की वसूली नियमानुसार मार्केट दर पर करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होगें।
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