एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, प्रिंसू व नवीन का आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र किया निरस्त | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
31 मार्च को आरोप पत्र दाखिल करने का दिया आदेश
छह नवंबर 2017 को खुटहन ब्लॉक पर उपद्रव मामले में हैं आरोपी
पूर्व सांसद हरिबंश सिंह ने दर्ज कराया था मुकदमा
जौनपुर। छह नवंबर 2017 को जिले के खुटहन ब्लॉक पर हुए उपद्रव मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, वर्तमान एमएलसी बृजेश कुमार सिंह प्रिंसू और नवीन सिंह का उनमोचन (बरी) होने का प्रार्थना पत्र गुरूवार को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, आगजनी व अन्य धाराओं में आरोप तय करने के लिए 31 मार्च की तिथि तय की है। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई, वर्तमान एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू समेत 35 के खिलाफ 6 नवंबर 2017 को खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि ब्लॉक प्रमुख सरजू यादव के विरु द्ध अवि·ाास प्रस्ताव पर प्रशासन द्वारा 6 नवंबर 2017 को दिन में 11 बजे खुटहन ब्लॉक के परिसर में चर्चा होनी थी। सांसद कुंवर हरिवंश सिंह अपनी बहू नीलम ब्लॉक प्रमुख के साथ वहां जा रहे थे। खुटहन ब्लॉक के समीप जौकाबाद गांव के पास आ गये और फॉयरिंग कर जान से मारने का आरोप लगाया। जिसपर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। इस मामले में शैलेंद्र यादव ललई को जेल भी जाना पड़ा था वहीं अन्य लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी जहां से उन्हें राहत मिली थी। गाड़ी में तोड़ फोड़ व आगजनी के साथ साथ बीडीसी सदस्यों को भी मतदान न करने के लिए आतंकित करने का आरोपल लगा था। पुलिस ने अपराध पाते हुए कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। जिसमें 21 आरोपियों का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही निरस्त हो चुका था। वहीं धनंजय सिंह व अन्य आरोपियों का कहना था कि राजनीति के कारण रंजिशन प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना स्थल से खोखा कारतूस भी बरामद नहीं हुआ। इस तरह की कोई घटना ही नहीं घटी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों का उनमोचन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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