विद्युत चोरी करने वालों के लिए हैं कड़े कानून:एसडीओ | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
अवैध कनेक्शन को तत्काल नियमित करायें, अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई
पॉवर कार्पोरेशन द्वारा उपभोक्ताओं को किया जा रहा जागरूक
जौनपुर। उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत चोरी रोकने के लिए जनता से सहयोग की मांग क रते हुए उच्चाधिकारियों ने कहा कि चोरी रोकने में आप लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। इसे रोकने एवं विद्युत बचत से प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग कृषि कार्यो व अन्य उद्योगों में हो सकेगा। इससे प्रदेश में रोजगार उत्पन्न होगें एवं प्रदेश में जन जन का विकास होगा। अवर अभियंता जमीर हसन ने बताया कि मीटर खराब होना, मीटर की सील का टूटा पाया जाना, मीटर के पूर्व तार केबिल में ज्वाइंट होना, चेंज ओवर या कटऑफ न लगायें। जो भी भार विद्युत का अपने यहां स्वीकृत करायें उसपर ही विद्युत का उपयोग करें। मीटर के अंदर खपत कम करने के लिए किसी प्रकार का यंत्र लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे बचें। कटे हुए संयोजन को बिना बकाया जमा कराये हुए चालू कराना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अपने पड़ोसी को बिजली बेचना, खरीदना या फर्जी हलफनामा देकर कनेक्शन लेना भी कानून जुर्म है। पोल से कटिया द्वारा विद्युत का उपयोग करना चोरी की श्रेणी में आता है जिसके लिए आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई व जेल भी जाना पड़ सकता है। एसडीओ ने बताया कि मीटर के साथ छेड़खानी कर ऊर्जा खपत को बाधित करना, मीटर को कमरे के अंदर लगाना या रीडिंग न पढ़ने देना। किसी अन्य के नाम से विद्युत संयोजन बिना नाम परिवर्तित कराये किराये पर चलना व बिजली की लाइन से न्यूटल काटकर अन्य स्थल व पानी के पाइप से न्यूटल जोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे उपभोक्ताओं को बचना चाहिए अन्यथा उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। एसडीओ ने बताया कि समय समय पर विभाग द्वारा ओटीएस के माध्यम से छूट मिलती है जिसका लाभ उठाना चाहिए। अवैध कनेक्शन को नियमित करायें और विद्युत चोरी के अपराध से दंडित होने से बच सकें। जितनी विद्युत की आवश्यकता हो उतना भार बढ़ायें बंद एवं खराब विद्युत मीटर को तत्काल अधिकारियों से शिकायत कराकर बदलवा दे जिससे आपको परेशानी न उठाना पड़ा। किसी प्रकार की मदद के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं।
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