नशीले पदार्थों की दुकान 18 को रहेगी बंद:डीएम | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने जौनपुर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था एवं लोक शन्ति बनाये रखने के निमित्त जिले की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताड़ी, एफएल-2, 2बी, सीएल-2 आदि मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को 18 मार्च को बन्द रखने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार दुकानों को बन्द रखने के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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