कई गांवों को मिलेगा गन्ना बेचने का वैधानिक छूट | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी ने बताया कि प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एंव चीनी/निबन्धक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियाँ, उत्तर प्रदेश, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा जौनपुर जिले के देनुआग्रामों को औपचारिक रूप से जौनपुर जिले की शाहगंज गन्ना समितिमें शामिल (पंजीकृत) कर लिया गया है। इन गाँवों का पंजीकरण औपचारिक रूप से शाहगंज गन्ना समिति में हो जाने के बाद इन गाँवों के पंजीकृत गन्ना कृषक सदस्य गन्ना समिति, शाहगंज के माध्यम से अपने गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को कर सकेंगे। इसके साथ ही इन गाँवों के कृषक सामान्य निकाय व प्रबन्ध कमेटी में अपने प्रतिनिधि व संचालक सदस्य भी चुन सकेंगें।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के गन्ना कृषक अम्बेडकरनगर जिले की गन्ना समिति, अकबरपुर, के माध्यम से गन्ना आपूर्ति तो कर रहे थे, परन्तु इन ग्रामों का किसी भी गन्ना समिति में वैधानिक पंजीकरण न होने के कारण इन्हें नियमित एवं वैधानिक गन्ना आपूर्ति का अधिकार नहीं मिल पा रहा था। आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियाँ, उत्तर प्रदेश द्वारा इन ग्रामों के गन्ना कृषकों की मांग तथा सहकारी गन्ना विकास समिति लि., शाहगंज, जौनपुर की सामान्य निकाय द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
गन्ना आयुक्त ने यह बताया कि गन्ना समिति, शाहगंज में औपचारिक रूप से पंजीकृत होने के फलस्वरूप इन ग्रामों के किसानों को गन्ना समिति के माध्यम से कृषि निवेश भी उपलब्ध हो सकेंगें। इस निर्णय से इन दोनों ग्रामों के कृषकों को प्रदेश सरकार तथा गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गन्ना विकास कार्यक्रमों का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।
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