दहेज हत्या में पति समेत चार को 10 वर्ष कारावास | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
विवाहिता की हत्या कर लिटाया रेल की पटरी पर, कटने के बाद शव किया गायब
जौनपुर। न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के मामले में पति समेत चार आरोपियों को दोषी करार ठहराते हुए 10 वर्ष कैद एवं ₹4500 जुर्माने की सजा सुनाया। मृतका के भाई रोहित सोनकर ने थाना गौराबादशाहपुर में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी बहन रेशमा की शादी कबीरूद्दीनपुर निवासी प्रमोद के साथ जून 2017 में हुई थी।विवाह में उपहार दिए गए थे।विवाह के बाद पति प्रमोद, ससुर पन्नालाल,सास परमिला व देवर मोनू दहेज की मांग को लेकर रेशमा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।मांग पूरी न होने पर 8 जनवरी 2018 को 4:00 बजे ससुराल वालों ने रेशमा को मार कर ट्रेन की पटरी पर लिटा दिया।ट्रेन के पहिए से रेशमा का शव कटने के बाद उसे गायब कर दिए।पटरी के किनारे रेशमा का कटा हुआ हाथ पड़ा मिला।फोन से सूचना होने पर वादी व अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। कटे हुए हाथ से रेशमा की शिनाख्त हुई।रेशमा के ससुराल पहुंचे तो ससुराल वाले घर से गायब थे।पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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